
संवाददाता
कानपुर। हरबंश मोहाल थानाक्षेत्र में एक 11 साल की छात्रा से छेड़खानी करने वाले पल्लेदार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। सितंबर 2023 में स्कूल जाने के दौरान दोषी युवक ने घर से महज 50 मीटर की दूरी पर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता छात्रा के शोर मचाने पर इलाकाई लोगों के एकत्र होने पर युवक मौके से फरार हो गया था।
पीड़िता के भाई ने हरबंश मोहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी छोटी बहन शुक्लागंज के स्कूल में सातवीं की छात्रा थी। एक सितंबर 2023 की सुबह छोटी बहन साइकिल से स्कूल जा रही थी। रास्ते में गोवंश खड़ा देख उसने बाबूपुरवा, अजीतगंज निवासी पल्लेदार अकील अहमद उर्फ मो. शरजील से गोवंश को हटाने को कहा। इस दौरान उसने बहन के साथ छेड़खानी की।
बहन के शोर मचाने पर इलाकाई लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से भाग निकला।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को जेल भेजा था। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मि सिंह की कोर्ट में ट्रायल पर था।
एडीजीसी भावना गुप्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से 5 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने अकील को 6 साल की कैद व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।






