कानपुर। सिविल लाइंस स्थित जमीन पर कब्जे के प्रयास मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने चुन्नीगंज स्थित एपी फैनी कंपाउंड की जमीन अवैध रूप से बेचने वाले पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई लेखपाल की तहरीर पर की है। आरोप है कि इन लोगों ने लीज खत्म होने के बाद फर्जी ट्रस्टी बनकर जमीन का सौदा कर डाला। जमीन की अवैध बिक्री 2021 से शुरू की गई और 26840 वर्ग गज जमीन बेच डाली।एपी फैनी कंपाउंड को लेकर प्रशासनिक जांच में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त का खुलासा हुआ था। ईसाई ट्रस्ट बनाकर उनके अधिकृत हस्ताक्षर करने वालों ने प्लॉटिंग कर अवैध रूप से बेच दिया था। प्रशासनिक जांच पूरी होने के बाद सदर तहसील के लेखपाल विपिन कुमार ने सोमवार को पुलिस को तहरीर दे दी थी। अधिकारियों द्वारा तहरीर की समीक्षा करने के बाद कार्रवाई की गई।माना जा रहा है कि 10 अरब की कीमत वाली जमीन पर माफियाओं ने कब्जा किया और प्लॉटिंग कर बेच दिया गया। अवनीश कब्जाकांड के बाद एपी फैनी परिसर की संपत्ति पर जिला प्रशासन और पुलिस ने दूसरा बड़ा एक्शन लिया है। सिविल लाइंस की मैरी एंड मैरी स्कूल कंपाउंड की जमीन कब्जाने के बाद प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित पर एक्शन के बाद ठीक चुन्नीगंज स्थित 10 अरब की एपी फैनी कैंपस की जमीन बेचने को लेकर डीएम ने जांच बैठाई थी। जांच में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ था। इसमें ईसाई ट्रस्ट बनाकर उनके अधिकृत हस्ताक्षर करने वालों ने जमीनों पर प्लॉटिंग कर अवैध तरीके से बेच डाला। जांच में यह भी मिशनरियों की लीज समाप्त होने के बाद यह जमीन सरकार की हो चुकी है। जांच पूरी होने के बाद लेखपाल विपिन कुमार की तहरीर पर मंगलवार देर रात कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।पुलिस ने इसमे कानपुर के रेलवे कॉलोनी निवासी अनिल कुमार, गंगापुर यशोदा नगर निवासी अर्पित मिश्रा, एम ब्लॉक किदवई नगर निवासी दीपक कुमार, केडीए कॉलोनी गंगा विहार निवासी दुर्योधन कुमार और हाथरस निवासी मो. रेव जॉनसन टी जॉन के खिलाफ धोखाधड़ी संग कूटरचित सरकारी दस्तावेज बनाना, उनका प्रयोग करना समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ डायोसिएशन ट्रस्ट एसोसिएशन द्वारा डायरेक्टर दीपक कुमार व दुर्योधन कुमार, दि चर्च आफ इण्डिया ट्रस्ट एसोसिएशन के जरिये अधिकृत रजिस्ट्री अनिल कुमार की प्रबन्ध समिति बनाते हुए अवैध तरीके से अपने साथियों के नाम फर्जी धोखाधड़ी करते हुये कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त नजूल भूमि की लिखापढ़ी कराते हुये इरशाद, सैफ, अनूप, दानिश आदि को रजिस्ट्री की थी।लेखपाल विपिन कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में जानकारी दी है कि नजूल मैनुअल के अनुसार लीज अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और ऐसी भूमि पर राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश माना जाएगा। इसे लेकर शासन का अध्याधेश पूर्व में आ चुका है।रिपोर्ट में कहा गया कि इसी नजूल अनुभाग में नजूल सम्पति रजिस्टर के अनुसार 14 / 137 ऐपी फैनी कंपाउंड चुन्नीगंज नजूल के प्लाट संख्या 34 ब्लाक संख्या 14 पर स्थित है। नजूल रजिस्टर में जमीन मिशन गर्ल्स आर्फनेज के नाम दर्ज है। जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है।संपत्ति का प्रयोग मात्र बालिका अनाथालय के लिए ही किया जाना था। मगर ऐसा नहीं हुआ। जिसकी जांच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर की टीम ने की। जमीन खरीदने वालों के ट्रांजेक्शन के अलावा जमीन के दस्तावेजों को खंगालने संग पुलिस सभी के बयान दर्ज करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।