July 27, 2024

संवाददाता।
कानपुर। नगर के चर्चित किसान सुसाइड केस के मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी आशु दिवाकर उर्फ प्रियरंजन की तीन महीने बाद भी कानपुर पुलिस अरेस्टिंग नहीं कर सकी है। आशु को बचने का पुलिस हर मौका दे रही है। आशु दिवाकर की अंतरिम जामनत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अगर जामनत याचिका खारिज हुई तो फिर सरेंडर के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। चकेरी गांव में रहने वाले किसान बाबू सिंह यादव ने 9 सितंबर को ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया था। आरोप है कि भाजपा नेता आशु दिवाकर और उसके गैंग ने बाबू सिंह की 10 करोड़ से ज्यादा की जमीन की लिखापढ़ी करा ली और एक रुपया नहीं दिया। इससे आहत होकर बाबू सिंह ने सुसाइड कर लिया। मामले में मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित 1 लाख के इनामी आशु दिवाकर को तीन महीने बाद भी कानपुर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी है। आशु दिवाकर ने अब अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुरुवार को हाईकोर्ट में आशु की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अगर अंतरिम जमानत याचिका खारिज हुई तो अब आशु के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके पुलिस के पास सरेंडर ही करना पड़ेगा। बाबू सिंह यादव के परिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पांच लाख की आर्थिक सहायता भिजवाई। इसे देने के लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे। उन्होंने बेटियों को चेक सौंपा। फजल महमूद, मुनींद्र शुक्ला, हसन रूमी, अभिमन्यु गु्प्ता, जय गुप्ता, बंटी आदि मौजूद रहे। किसान बाबू सिंह यादव की आत्महत्या के मामले में आरोपित राहुल जैन के बाद एक और आरोपित मधुर पांडेय को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद छह शर्तों में जमानत मंजूर कर ली। बाबू की पत्नी बिटान देवी ने बीती 10 सितंबर को चकेरी थाने में मुख्य आरोपित आशू दिवाकर, राहुल जैन, मधुर पाण्डेय, शिवम सिंह चौहान, जितेन्द्र यादव, बबलू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल जैन और मधुर गिरफ्तार किए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा मामले में अभियुक्त सबूतों से छेड़छाड़ करेगा इस बात के पुख्ता सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस कारण उसे जमानत दी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने छह शर्तों पर जमानत दे दी। साथ ही छह शर्तें भी लगाईं। 

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