December 10, 2024

संवाददाता।
कानपुर। नगर के पनकी थाने से दो मामलो की केस फ़ाइल गायब मिली है। इस मामले में पांच दरोगाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थाने में तैनात दरोगा आलोक तिवारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट से दोनों मामलों में दोबारा दोबारा जांच का आदेश हुआ तो केस डायरी गायब होने का खुलासा हुआ। पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले का संज्ञान में लेते हुए जांच बैठा दी है।एसीपी पनकी टीबी सिंह ने बताया कि पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी इंचार्ज दरोगा आलोक तिवारी को 28 अप्रैल को दो पुराने मामले क्राइम नंबर-189/2016 बाइक चोरी और दूसरा क्राइम नंबर-175/2017 लूट और मारपीट के मामले की दोबारा जांच के लिए कोर्ट के आदेश पर सौंपा गया था। आलोक ने बताया कि उन्होंने जांच शुरू की तो पनकी थाना, एसीपी कार्यालय और कोर्ट में काफी खोजबीन के बाद भी मामलों की केस डायरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एसीपी पनकी टीबी सिंह और डीसीपी वेस्ट विजय ढुल को इस संबंध में जानकारी दी। जांच के दौरान सामने आया कि दोनों ही मामलों की पनकी थाने में तैनात रहे दरोगा अनिल कुमार पांडेय, धीरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, देवीशरण और मनोज कुमार सिंह ने जांच की थी। इन विवेचकों की लापरवाही के चलते केस डायरी गायब हुई है। इसके चलते चौकी इंचार्ज आलोक की तहरीर पर इन सभी पांच दरोगाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अनुसार, जो भी कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंक कर्मचारी, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में किसी प्रकार की संपत्ति से जुड़ा हो या संपत्ति पर कोई भी प्रभुत्व होते हुए उस संपत्ति के विषय में विश्वास का आपराधिक हनन करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। एसीपी पनकी टीबी सिंह ने बताया कि पनकी थाना पहले कल्याणपुर सर्किल में आता था, लेकिन अब पनकी सर्किल नया बनने के बाद इसमें शामिल कर लिया गया। कल्याणपुर सर्किल से सामान शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें भी इधर-उधर होने की आशंका है। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि पूर्व विवेचकों ने कोर्ट से केस डायरी ली भी थी या नहीं। जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि केस डायरी कहां से लापता हुई। लापरवाही के चलते दोनों केस से जुड़े 5 विवेचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 

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