संवाददाता।
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही आरबीआई ने कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट/डिपॉजिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। वहीं 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की है। ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां भी दिखीं हैं। 15 मार्च तक बैंक नोडल अकाउंट सेटल करे। साथ ही पेटीएम बैंक से संबंधित कई और सुपरवाइजरी कमियां भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से भविष्य में कंपनी के खिलाफ और जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं, वह अपने अभी के अवेलेबल बैलेंस का विड्रॉल और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर वह पैसा सेविंग बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फ़ास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में हो, इनमें मौजूद शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।