कानपुर। देश में 1 जुलाई से नए कानून को लागू कर दिया गया है। नये काननू के अंतर्गत कानपुर में 1 जुलाई को 4 मुकदमे दर्ज करे गये। नए कानून में कानपुर पुलिस जनता को जागरूक करने का भी काम कर रही है।
1 जुलाई से नए कानूनों के तहत केस दर्ज होना शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में कानपुर कमिश्नरेट के कल्याणपुर थाने में पहला केस दर्ज किया गया। देश में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया। नई संहिताओं के अनुसार कल्याणपुर में पुराने कानून के मुताबिक 294, 509 के तहत दर्ज किया जाने वाला केस अब धारा 79, 296 के तहत दर्ज किया गया। वहीं, चौबेपुर में पूराने कानून के तहत 336 व 279 के अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले केस नई धारा के अंतर्गत 125, 281 के तहत दर्ज किए गए। जाजमऊ थाने में मामूली मारपीट यानी 323 और 452 के अंतर्गत दर्ज किया जाने वाला केस नई धाराओं के मुताबिक 115(2) व 333 में दर्ज किया गया। इसी के साथ बिल्हौर के बुक स्टॉल संचालक युवक के मर्डर केस में पुराने कानून के तहत हत्या यानी 302 का केस अब 103(1) के अंतर्गत दर्ज किया गया।
मारपीट के पहले 14 दिन तक एसीपी करेंगे जांच अब तक 7 साल से कम सजा वाले केस थानों में आसानी से दर्ज हो जाते थे, लेकिन नए कानूनों के लागू होने के बाद से अब केस दर्ज करने के पहले 14 दिन तक एसीपी मामूली मारपीट में भी 14 दिनों तक जांच करने का अधिकार है। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसी तरह कई कानूनों में बदलाव किया गया है।