January 21, 2025

आ स. संवाददाता
कानपुर।  मकान, दुकान और फ्लैटों की रजिस्ट्री में स्टांप कमी पर एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके लिए पक्षकारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
योजना के तहत स्टांप की मूल कमी राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ 100 रुपए जुर्माना देना होगा। योजना के लिए 31 मार्च तक समय है, लेकिन लाभ लेने के लिए पहले भुगतान का ट्रेजरी चालान बनवाना होगा।
भवन और भूखंड की रजिस्ट्री में निर्धारित राशि से कम स्टांप मिलने पर स्टांप कमी के मुकदमे दर्ज होते हैं। इन मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी, एआईजी स्टांप व एडीएम वित्त की कोर्ट में होती है और स्टांप कमी के हिसाब से जुर्माना लगता है। संतुष्ट न होने पर पक्षकार डीआईजी स्टांप व आयुक्त के यहां अपील कर सकता है।
अब इन्हीं मुकदमे के निस्तारण के लिए ओटीएस लागू हुई है। एडीएम वित्त राजेश कुमार ने बताया कि स्टांप कमी के मुकदमों में पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिससे पक्षकार समाधान योजना के तहत लंबित मामलों का निस्तारण करा सकेगे।
नोटिस प्राप्त होने पर पक्षकार संबंधित कोर्ट में आवेदन करेगा। स्टांप कमी और ब्याज की धनराशि जमा करने के लिए पक्षकार को तारीख दी जाएगी। उक्त तारीख से एक सप्ताह में स्टांप की कमी, निर्धारित ब्याज और सौ रुपये अर्थदंड के साथ कोषागार में जमा कराना होगा। धनराशि जमा करके रसीद कोर्ट में लगानी होगी। उसके बाद मामलों पर सुनवाई होगी।
एआईजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि पहले ओटीएस पर पक्षकार आवेदन करके चले जाते थे, और मामलों का निस्तारण नहीं हो पता था। अब ओटीएस में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत कोषागार में मूल कमी राशि का 15% मय ब्याज और जुर्माना जमा करने के बाद ही मामले को सुना जाएगा। इसके लिए संबंधित कोर्ट में जमा धनराशि की रसीद जमा करानी होगी।

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