April 25, 2025

आ स. संवाददाता
कानपुर। आगरा से संचालित होने वाली प्रदेश की दूसरी क्रिकेट संस्था यूपीसीए को भी वही लोगो के प्रयोग करने की इजाजत रजिस्ट्रार आफ सोसायटी की ओर से मिल गयी है। प्रदेश के दोनो क्रिकेट संघ अब अपने लैटर हेड और गतिविधियों पर लोगो का प्रयोग कर सकेंगे। ये जानकारी नई और दूसरी क्रिकेट संघ के नए सचिव जीडी शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि लोगो का इस्तेमाल वेबसाइट पर, प्रिंट विज्ञापनों और चिह्नों सहित भौतिक विपणन सामग्रियों पर, साथ ही डिजिटल संसाधनों पर किया जाएगा जिसकी अनुमति रजिस्टापर ऑफ सोसायटी की ओर से मिल गयी है। उन्होंने बताया कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) एक केंद्रीय अधिनियम है जो विभिन्न प्रकार की चैरिटेबल और गैर-व्यावसायिक संस्थाओं के पंजीकरण के लिए मान्यA संस्था  है, जो पूरे भारत में लागू है।  हालाँकि राज्य अपनी आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इस अधिनियम के लागू होने में, धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की गई है। बताते चलें कि सोसायटी एक्ट के तहत उसी लोगो को प्रयोग करने की अनुमति मांगी गयी थी जिसकी मंजूरी मिल गयी है। उन्होंने बताया कि  जिस सोसायटी का पंजीकरण कराना चाहा गया है, उसके नाम में ‘संघ’, ‘राज्य’, ‘भूमि बंधक’, ‘भूमि विकास’, ‘सहकारी’, ‘गांधी’, ‘रिजर्व बैंक’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है या किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन या संरक्षण को व्यक्त या विवक्षित करता हो।पंजीकृत किए जाने वाली सोसायटी के उद्देश्यों में से कोई एक या अधिक उद्देश्य धारा 1 और 20 में उल्लिखित उद्देश्य नहीं हैं; या(घ) इसके उद्देश्य वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के विपरीत हैं। प्रदेश में नई संचालित क्रिकेट एसोसिएशन उसी लोगो का प्रयोग करती नजर आएगी जो अभी तक कम्पनी एक्ट में पंजीकृत यूपीसीए अपने लिए प्रयोग करता आ रहा था।

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