
आ स. संवाददाता
कानपुर। नौ साल पहले हुई एक घटना में घाटमपुर के अमरीपुर गांव में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, देवर, सास, ससुर व देवरानी पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी पति, सास-देवरानी व देवर पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हमीरपुर के मुस्करा बसगांव निवासी हरिचरन ने अपनी पुत्री उर्मिला की शादी अमरीपुर घाटमपुर निवासी बबलू उर्फ धर्मेंद्र कुमार के साथ की थी।शादी में घरेलू सामान के साथ ही 80,000 हजार रुपये भी दिए थे। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उनकी बेटी को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इस पर बेटी ने कई बार फोन पर उनसे यह बात कही, जिस पर उसे समझाकर शांत करा दिया गया था। लेकिन दहेज के लिए ही ससुरालियों ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
उनको आस पड़ोस के लोगों से इसकी जानकारी हुई, जिस पर वह पता करने उनके घर पहुंचे। वहां पर बेटी के पति सहित अन्य लोगों ने उर्मिला के कहीं चले जाने की बात कहकर उनको बरगला दिया। लेकिन उन्हें बेटी उर्मिला की चार वर्षीय पुत्री ने बताया कि मां का गला दबाकर इन लोगों ने मार दिया था।
पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने ओरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें आजीवन करावास की सजा दी है।