संवाददाता।
कानपुर। नगर में मेट्रो के 500 मीटर दोनों तरफ अब मकानों का कॉमर्शियल प्रयोग कर सकेंगे। टीओडी जोन के तहत अब मकानों का 30 परसेंट उपयोग कॉमर्शियल तौर पर कर सकेंगे। मेट्रो रूट के 32 किमी. लंबाई में इसको लागू किया जा सकेगा।मंगलवार को हुई केडीए की 139वीं बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा केडीए की सीमा कानपुर नगर व देहात के 84 गांवों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद केडीए की सीमा 1041 वर्ग किमी. से बढ़कर 1246.88 वर्ग किमी. तक फैल गई है। कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि अब ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग बनाने पर मकान में एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया जा सकेगा। इसको केडीए बोर्ड बैठक में चर्चा के बाद पास कर दिया गया।केडीए वीसी व डीएम विशाख जी ने बताया कि नक्शा स्वीकृत कराने के लिए किए गए आवेदन में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की मांग को 15 दिन में पूरा करना होगा। न करने पर आवेदन स्वत: निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा मानचित्र स्वीकृति के बाद डिमांड शुल्क के लिए भी 30 दिन की अवधि तय कर दी है। तय समय पर शुल्क न जमा करने पर नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के भवनों में पार्किंग फ्लोर 2.7 मीटर ऊंचाई का बना सकेंगे। जिसके बाद भवन में एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया जा सकेगा। इसकी ऊंचाई 12.50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी तक 3 फ्लोर में 10 मीटर ऊंचाई नक्शे के तहत मान्य थी। बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि न्यू कानपुर सिटी और बिनगवां आवासीय योजना में भू-अधिग्रहण नए वर्ष से शुरू किया जाएगा। इसके लिए केडीए ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो काश्तकार अपनी भूमि का बैनामा पहले देना चाहता है, उसकी भूमि को 4 गुना सर्किल रेट पर अधिग्रहित किया जाएगा। अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सोसाइटी इंपैक्ट असेस्मेंट के अनुमोदन के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड बैठक में केडीए सचिव शत्रोहन वैश्य व केडीए बोर्ड मेंबर के रूप में पार्षद भी मौजूद रहे।केडीए वीसी के मुताबिक रिंग रोड और कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के आसपास केडीए ने अपनी लैंडबैंक तैयार करने के लिए सर्वे शुरू किया है। सर्वे पूरा होने के बाद योजनाओं को तैयार किया जाएगा। योजनाओं के लिए डिमांड सर्वे भी केडीए द्वारा कराया जाएगा।