September 8, 2024

संवाददाता।

कानपुर। नगर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को जाजमऊ आगजनी मामले में 7 जून को 7 साल की सजा सुनाई गई। कानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सजा के साथ जुर्माना भी लगाया। इरफान के वकील ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। वही कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने भी सजा को लेकर हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। मोहम्मद हसन रूमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का सीसामऊ विधानसभा पर कई दशक से कब्जा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सजा के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी जाने और वहां सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में सोलंकी परिवार जिसका वहां पर पिछले सात बार से विधायकी में कब्जा है। समाजवादी का वहां पर जनआधार है, इसलिए वहां समाजवादी पार्टी ही का कब्जा बरकरार रहेगा। उनके परिवार से कोई भी चुनावी मैदान में आ सकता है या भविष्य में सजा पर रोक लगाई जाने से इरफान खुद ही वहां विधायक रहेंगे। उन्होंने कहा फैसले को लेकर हाई्रकोर्ट में अपील की जाएगी।

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