
संवाददाता।
कानपुर। नगर में कोरोना महामारी के समय कोविन पोर्टल के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई थी। अब उसी की तर्ज पर यू-विन पोर्टल पर गर्भवती व नवजात शिशु से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को टीके लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों की जानकारी व ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होगी। इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से टीका लगवाने के लिए बुकिंग करा सकेंगे। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ यूबी सिंह ने बताया कि टीका लगवाने का डिजिटल प्रमाण पत्र भी लोगों को दिया जाएगा। यू-विन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद बच्चों व गर्भवती को देश भर में कहीं भी टीका लगवाने की सुविधा दी जाएगी। कानपुर के फूलबाग स्थित एक निजी होटल में पोर्टल के संचालन के लिए दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शुरू किया जायेगा। राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त कर आए प्रशिक्षकों द्वारा सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों व मंगलवार को शहरी क्षेत्र के अधिकारियो को प्रशिक्षित किया जायेगा। उसके बाद यह प्रशिक्षित टीम अपने ब्लॉक व क्षेत्रों में आशा और एएनएम को प्रशिक्षण देंगे। उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ एवं बाराबंकी दो जिलों में शुरू किया गया था। अस्पतालों में बच्चों को बीसीजी, हैपेटाइटस, डिथीरीया, पोलियो समेत गर्भवती महिलाएं टीकाकरण करवाने के लिए आती हैं। टीकाकरण के लिए फील्ड स्टाफ लोगों को सूचना देता था। इस टीकाकरण के लिए लोगों को पहले अस्पताल में पंजीकरण के बारे में पता लगाना पड़ता था। साथ ही टीकाकरण हो रहा है या नहीं, इस बारे में भी बार-बार अस्पतालों से पता करना पड़ता था। टीकाकरण का पता चलने के बाद लोग अस्पतालों का रुख करते थे। जिससे अब छुटकारा मिल गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि यूविन पोर्टल या ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर आप खुद को तथा अपने परिवार के सदस्यों को रजिस्टर कर सकते हैं। आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए यूविन पोर्टल को कोविन से भी जोड़ दिया गया है। इस कारण ज्यादातर लोगों के आंकड़े पहले से ही पोर्टल पर मौजूद हैं। जैसे ही आप अपने पूर्व में कोविड टीकाकरण के वक्त कोविन एप दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर को यूविन एप पर रजिस्टर करते हैं, वहां आपका नाम, पता, आधार नंबर आदि विवरण आ जाता है। बच्चे की जन्मतिथि डालते ही लगने वाले टीके की पूरी सूची तारीख के साथ दिखने लगेगी। गर्भवती महिला के मामले में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासर्स्ट, पेंशन बुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर स्मार्ट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, दिव्यांग कार्ड या फोटो युक्त राशन कार्ड होना चाहिए।