कानपुर। 6 महीने पहले स्कूल वैन हादसे में 2 बच्चों की मौत मामले में लापरवाही का दोषी मानते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले की जाच के बाद पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल दीपा निगम और प्रबंधक कृष्णा पटेल को दोषी माना है।पुलिस ने माना कि जिस वैन से हादसा हुआ। उसको ऐसा ड्राइवर चला रहा था। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नही था। स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल ने एक अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में बच्चों से भरी वैन थमा दी।बताते चले कि इस साल 8 फरवरी, को दोपहर लगभग 3 बजे सरैया दस्तम खां गांव के पास डॉ. सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर के बच्चों को घर छोड़ने जा रही ओमिनी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई थी। जिसमें 2 बच्चों यश तिवारी व निष्ठा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अंकिन गांव के रहने वाले यश तिवारी के पिता आलोक कुमार तिवारी की तहरीर पर अरौल थाने में 9 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने वैन ड्राइवर हलपुरा अरौल निवासी हरिओम कटियार, ट्रक चालक मेरठ निवासी सरफराज, लोडर चालक ग्राम उनसान सिकंदरा कानपुर देहात निवासी ऋषि कटियार और डॉ. सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक व प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
इंस्पेक्टर अरौल अखिलेश पाल ने बताया- जांच में स्कूल की प्रिंसिपल दीपा निगम और प्रबंधक कृष्णा पटेल भी 304 ए (लापरवाही से मौत हो जाने) की दोषी पाई गईं हैं। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भी जांच पूरी कर कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इंस्पेक्टर के मुताबिक वैन स्कूल द्वारा संचालित की जा रही थी और वैन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। साथ ही बच्चों ने पुलिस को बयान दिया था कि प्रिंसिपल दीपा निगम ने अपनी वैन मंगवाकर बच्चों को बैठाया था। इंस्पेक्टर के मुताबिक इस मामले में बच्चों समेत 40 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे।
जबकि पूर्व में जांच के दौरान आरोपी हरिओम कटियार को धारा 304 (गैरइरादातन हत्या) की धारा में दोषी करार कर जेल भेजा था। बाकी लोडर और ट्रक चालक को 304 ए(लापरवाही से मौत हो जाने) की धारा में जेल भेजा गया था। प्रिंसिपल, प्रबंधक की जांच की जा रही थी।मृतक यश तिवारी के पिता आलोक तिवारी ने प्रबन्धक व प्रिंसिपल को नामजद करने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों तक को पत्र लिखा था। आलोक तिवारी के मुताबिक वह अब भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैन चालक ने हाईकोर्ट में जमानत लगाई थी। वहां पर उन्होंने भी वकील की उपस्थिति दर्ज कराई। तीन तिथियां हाईकोर्ट में पड़ चुकी हैं मगर अब तक आरोपित वैन चालक की जमानत नहीं हो सकी है। चार्जशीट लगने के बाद उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही कृष्णा पटेल और प्रिंसिपल को भी जेल भेजेगी।