
आ स. संवाददाता
कानपुर। कल्याणपुर निवासी युवक प्राइवेट नौकरी करता है। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई है जो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और दूसरे जिले में पोस्टेड हैं। भाई से मिली जानकारी के मुताबिक भाई की शादी कल्याणपुर में रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद युवती सिर्फ दस दिन उनके घर रही। उसमें भी वो छह किलोमीटर दूर अपने मायके आती-जाती रही।
भाई ने बताया कि युवती ने पत्नी होने का कोई धर्म नहीं निभाया। उसके बाद भाई को शक हुआ कि पत्नी पूरी स्त्री है भी की नहीं। भाई के मुताबिक जब इस पर चर्चा हुई तो भाई की पत्नी ने पूरे घर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया।
एफआईआर को खारिज कराने के लिए याचिका दाखिल की। जिसमें कोर्ट ने अरेस्ट स्टे दे दिया था। हेड कांस्टेबल के मुताबिक शादी को शून्य कराने के लिए उन्होंने कानपुर की पारिवारिक कोर्ट में केस दाखिल किया। जिसकी सुनवाई करते हुए भाई की पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए कोर्ट ने सीएमओ को 28 जनवरी 2025 को आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश पर युवक पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए कांशीराम अस्पताल ले गया। वहां पर पत्नी के घर वालों ने युवक का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। उससे मारपीट और अभद्रता की। पीड़ित की तहरीर पर चकेरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
हेड कांस्टेबल के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर ही भाई पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए कांशीराम अस्पताल पहुंचा था। पीड़ित पति के मुताबिक जैसे ही पत्नी का मेडिकल होने के लिए अल्ट्रासाउंड रूम में जाने लगी। तभी पत्नी ने अपनी बिछिया दिया जिसे पीड़ित ने जेब में रख लिया। टेस्ट के बाद बिछिया वापस कर दिया।
आरोप है कि इस पर किसी बात पर पत्नी बहस करने लगी तो उसने एक थप्पड़ मार दिया। उसके घर के 12-13 लोग आए हुए थे। जिसमें ससुर और अन्य लोग थे। इन लोगों ने मिलकर पीड़ित पति को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका गला दबाया तो युवक की भाभी ने अपना हाथ लगाकर उसे बचाया।
इंस्पेक्टर चकेरी संतोष शुक्ला के मुताबिक मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।