February 5, 2025

आ स. संवाददाता 
कानपुर।
आईआईटी कानपुर की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट की शरण ली है। एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। मोहसिन की याचिका पर हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है।
एक दिन पहले ही छात्रा ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे, बयान में एफआईआर में लिखे गए किसी भी तथ्य को खारिज नहीं किया है। एडिशनल सीपी हरीश चंदर ने बताया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पीड़ित छात्रा ने कल्याणपुर थाने में एफआईआर  दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर कर पुलिस हेड क्वार्टर अटैच कर दिया गया था। एसीपी कानपुर से रिलीव हो गए और दूसरे दिन पुलिस हेड क्वार्टर में ज्वाइन कर लिया। लेकिन मोहसिन बीमारी का हवाला देकर छुट्‌टी पर चले गए। 

इस मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में एसआईटी कर रही है। अरेस्टिंग नहीं होने का फायदा उठाकर एसीपी ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की है। 

एसीपी मोहसिन खान का केस सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले पूर्व एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ेंगे।  हाईकोर्ट ने याचिका को लिस्ट करते हुए 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है।
सूत्रों की मानें तो एसीपी मोहसिन खान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की पूर्व में शादी होने का भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी इंजीनियर के साथ शादी हो चुकी है। कोर्ट में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया था, लेकिन इससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और अलग-अलग हो गए थे। इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध हैं।
एसीपी के पास मौजूद मैरिज रजिस्ट्रेशन के भरे हुए फॉर्म में दावा किया है कि यह हस्ताक्षर भी रिसर्च स्कॉलर के हैं। इसकी हैंडराइडिंग का मिलान कराया जा सकता है। इस दावे को भी कोर्ट में रखेंगे।
दूसरी तरफ कोर्ट में छात्रा अपने बयान के दौरान एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ जमकर बरसी। उसने एसीपी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ बयान दर्ज कराया है। अपने बयान में एफआईआर में लगाए गए किसी भी आरोप को खारिज नहीं किया है।
एफआईआर और मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज होने के बाद भी एसीपी की अरेस्टिंग को लेकर पुलिस का कोई एक्शन नहीं लेना पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। 

एडिशनल सीपी हरीश चंदर ने बताया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तथ्यों के आधार पर मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।