*—-गैंगस्टर एक्ट में तामील शौकत की 78 लाख की संपत्ति कुर्क*
कानपुर।आगजनी मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के बिजनेस पार्टनर कहे जाने वाले शौकत पहलवान पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। गैंगस्टर एक्ट में शौकत पहलवान की लगभग 78 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने गोकशी करने वाले तीन आरोपियों पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंदर ने बताया कि अरौल, चौबेपुर, महाराजपुर और सिविल लाइंस में रहने वाले चार आरोपियों के यहां जब्ती करण की कार्रवाई की गई है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई सपा विधायक के साथ कई मामलों में आरोपी और उनके पार्टनर शौकत पहलवान पर की गई है। शौकत पहलवान की गैंगस्टर एक्ट के तहत 78 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। शौकत पहलचान पर इरफान सोलंकी के साथ बीते जनवरी को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। शौकत की सिविल लाइंस में एक प्रापर्टी है, जिसकी कीमत 78 लाख 18 हजार 247 रुपए है। वहीं, अरौल पुलिस ने मूल रूप से कानपुर देहात के खासबरा निवासी मो. साहिल का कंटेनर जब्त किया है। साहिल के खिलाफ जनवरी 2024 में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। कुर्की की दायरा तिथि 8 फरवरी और 11 जुलाई को कुर्की की कार्रवाई की गई। वहीं फुलवारी शरीफ बिहार निवासी नौशाद आलम के खिलाफ चौबेपुर थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले में एक ट्रक की कुर्की की गई है। हीरामन के पुरवा बेकनगंज में रहने वाली मुमताज के खिलाफ जनवरी में महाराजपुर थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था, इनकी एक स्कूटी कुर्क की गई है।