कानपुर। बिठूर इलाके में 9 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को एडीजे-22 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने अक्टूबर 2022 में बच्ची को बहला-फुसलाकर घर के पास स्थित मंदिर में ले जाकर रेप किया था। दोषी को बच्ची के पिता ने मौके से पकड़ कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 26 अक्टूबर 2022 को डंबपुरवा गांव में बबलू कमल के घर गोवर्धन पूजा के दौरान रात में करीब 10 बजे डीजे बज रहा था, जिसे देखने के लिए उसकी नौ वर्षीय बेटी अपनी छोटी बहन के साथ गई थी। इस दौरान बबलू ने छोटी बहन को फुलझड़ी देकर घर भेज दिया। कुछ देर बाद बबलू उसकी नौ वर्षीय बेटी को लेकर घर के पास स्थित मंदिर के पास ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। काफी देर तक खोजबीन करने पर बेटी का कोई पता नहीं चला, वह तलाश करते हुए मंदिर के पास पहुंचा जहां उसने बबलू को रंगे हाथों दबोच लिया। पीड़ित ने बबलू के परिजनों से शिकायत की तो वह विवाद पर आमादा हो गया। पीड़ित ने बिठूर थाने में रेप व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे 22 योगेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि पीड़िता, उसके माता पिता समेत मामले में 8 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।