संवाददाता।
कानपुर। नगर मे 3 मई 2011 को 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज-13 की कोर्ट ने सजा सुनाई है। 13 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और 20 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि से 40 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे। नौबस्ता थाना अंतर्गत एक स्कूल में आई-ब्लॉक गुजैनी निवासी किशन सिंह राठौर डांस टीचर था। स्कूल में ही किशन ने 9 साल की छात्रा को अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। बच्ची ने घर जाकर पेरेंट्स से पूरी बताई थी। इसके बाद नौबस्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक चंद्र कांत शर्मा ने बताया कि अपर जिला जज-13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। स्वर्ण जयंती विहार, बिधनू निवासी नाबालिग बच्चे से कुकर्म मामले में अपर जिला जज-22 योगेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी को कुकर्म का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मोहल्ले की ही अमन सोनी पर नाबालिग बच्चे ने आरोप लगाया था कि वो उसके साथ कुकर्म करता है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। 6 अप्रैल 2022 को पुलिस अधीक्षक आउटर को मामले में शिकायत की थी। जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मामले में आरोपी के पिता जय प्रकाश, मां अंजली वर्मा और चाचा प्रवीण कुमार को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया।