• पुलिस जल्द ही आरोपियों की करेगी गिरफ्तार।

संवाददाता
कानपुर। एक साइबर ठगी मामले में मुख्य आरोपी इंटरनेशनल कंपनी के इंडिया कंट्री हेड की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। डीसीपी ने साइबर थाना प्रभारी की बेहतरीन पैरवी करने पर उन्हें और टीम को सराहा है । उन्होंने बताया कि सुप्रीमकोर्ट तक के वकील आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका के लिए बहस करने कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के तर्क के आगे दिग्गज वकीलों की दलीलें टिक नहीं सकी और कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर के साइबर थाने में साइबर ठगी के साथ ही धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य गंभीर धाराओं में ठगी करने वाले कंपनी के कंट्री हेड अक्षय खोडे, संदीप सकुनिया और हेमराम सकुनिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि डीएसजीआरपी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित डीएस लाइव मोबाइल एप्लीकेशन के लिए क्लाउड एवं सर्वर सेवाएं अगोरा इंक. कंपनी के जरिए ली जा रही थीं।
शिकायत के अनुसार, सह-अभियुक्तों ने कथित रूप से एक फर्जी ई-मेल आईडी तैयार कर उसका उपयोग करते हुए डीएस लाइव एप्लीकेशन से संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण एवं बिलिंग संरचना में अनधिकृत हस्तक्षेप किया।
इतना ही नहीं, बिलिंग विवरणों में कथित रूप से हेरफेर करके लगभग 21 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान वास्तविक सेवा प्रदाता के स्थान पर अन्य इकाई की ओर मोड़ दिया गया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया गया कि एप्लीकेशन से संबंधित डेटा एवं सर्वर एक्सेस का दुरुपयोग किया गया तथा सेवा बाधित करने और अतिरिक्त भुगतान हेतु दबाव बनाने का प्रयास किया गया।
मामले की विवेचना के दौरान ई-मेल संचार, आईपीडीआर, केवाईसी अभिलेख, डिजिटल लॉग्स तथा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को अवगत कराया कि उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य अभियुक्त की कथित भूमिका की प्रथम दृष्टया पुष्टि करते हैं तथा मामले की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच के लिए अभिरक्षात्मक पूछताछ आवश्यक है।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत तथ्यों, उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों तथा प्रकरण की गंभीरता पर विचार करते हुए अभियुक्त अक्षय खोडे की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
केस की विवेचना कर रहे साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश चन्द्र यादव ने बताया कि आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका में अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का पैनल खड़ा किया था, लेकिन साक्ष्य इतने मजबूत थे कि आरोपी के बचाव पक्ष का तर्क टिक नहीं सका और कोर्ट ने आरोपी अक्षय खोडे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी।
साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने साइबर थाना प्रभारी और उनकी टीम की सराहना करी है ।






