
आ स. संवाददाता
कानपुर। नवाबगंज की बेशकीमती जमीन पर हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद बिल्डर के कब्जा करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें पुलिस की तरफ से एसीपी कर्नलगंज और इंस्पेक्टर नवाबगंज ने कोर्ट में जमीन खाली कराने का शपथपत्र, फोटो और वीडियो के साथ दाखिल किया।
इस मामले में दूसरे पक्ष बिल्डर की तरफ से शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिल्डर को समय दे दिया है।
एनआरआई सिटी के पीछे जमीन में बिल्डर के कब्जे को लेकर मोहम्मद नईम ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल किया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए थे कि 24 घंटे में जमीन खाली करा दे नहीं तो पुलिस अधिकारियों को जेल भेज देंगे।
इस मामले में बीती 19 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। आरोप था कि आदेश के बावजूद जमीन पर बिल्डर भाइयों ने कब्जा कर लिया था। मोहम्मद नईम ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल करने के साथ ही पुलिस के एक अधिकारी की मिलीभगत का आरोप भी लगाया था।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शनिवार को एक घंटे में पुलिस ने जेसीबी बुलाकर जमीन को खाली करा दिया और उसके बाद हाईकोर्ट के लिए एक रिपोर्ट, फोटो और वीडियो तैयार करने के बाद हाईकोर्ट में हाजिर हो गए।
मोहम्मद नईम, संदीप अग्रवाल, एसीपी कर्नलगंज टीबी सिंह और थाना प्रभारी नवाबगंज दीनानाथ मिश्रा इस मामले में कोर्ट में हाजिर हुए।
एडवोकेट अनूप शुक्ला ने बताया कि संदीप अग्रवाल के एडवोकेट ने शपथपत्र देने के लिए समय मांगा है। जबकि अन्य पक्षकारों की ओर से कब्जा हटवाकर जमीन पर यथास्थिति बहाल करने का शपथपत्र दिया गया है।
एडवोकेट अनूप शुक्ला ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस अधिकारीयों से पूछा कि इस प्रकरण में पुलिस का नाम क्यों आया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट 23 अप्रैल को कोई फैसला दे सकती है ।
इस मामले में एसीपी कर्नलगंज टीबी सिंह ने कहा कि पुलिस को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जमीन पर कब किसने कब्जा किया यह पता नहीं चला। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन करा दिया गया है। कोर्ट ने मामले में कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं किया है।