कानपुर। सख्त क़ानून बनाने तथा समाज में जागरूकता फैलाने के सरकार के सारे प्रयासों पर भी समाज में फैली तीन तलाक देने की प्रथा रुक नहीं रही है। केवल तलाक ही नहीं उसके बाद हलाला कराने की गंदी परम्परा अभी भी देखने को मिल ही जाती है। नगर में हुए एक ऐसे ही मामले में ग्वालटोली पुलिस ने तीन तलाक के बाद पत्नी का जीजा से हलाला कराने में पति और उसके जीजा को अरेस्ट कर लिया है। हलाला के नाम पर पति के जीजा ने बलात्कार किया। पति और जीजा समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक, बलात्कार समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही पति और जीजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने बीती 11 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमे महिला ने बताया था कि 26 अक्तूबर 2020 को ग्वालटोली निवासी सलमान शकील से उनका निकाह हुआ था। उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर आए दिन मारपीट करके प्रताड़ित कर रहे थे। महिला ने मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने 23 जनवरी 2024 को दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। ससुराल वाले पीड़िता को घर ले जाकर धमकाने लगे। इसके बाद ननद, सास और ससुर के उकसाने पर पति ने तीन तलाक दे दिया और एक कमरे में बच्चों के साथ बंद कर दिया साथ ही नंदोई द्वारा हलाला के नाम पर दुष्कर्म किया गया। 11 जून 2024 को पेशे से डॉक्टर ननद और सास ने शरीयत कानून का हवाला देते हुए पीड़िता से कहा कि शरीयत में तीन तलाक को जायज माना गया है, तुझे हलाला की रस्म अदा करनी होगी। इसके बाद उसे जबरन ननदोई दानिश के कमरे में धकेलकर बंद कर दिया। आरोप है कि ननदोई दानिश ने हलाला के नाम पर बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि थाने में समझौता करने के बाद पति उसे घर के एक कमरे में बंद करके रखता था। इतना ही नहीं इस दौरान बगैर सहमति के पति ने कई बार उसके साथ संबंध बनाए और ननदोई भी लगातार उसके साथ हलाला के नाम पर रेप करता रहा। ननदाई के हाथ-पैर जोड़ती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। पीड़िता ने उस पर हो रहे इन अत्याचारों का विरोध करते हुए पति से कहा कि कानूनन तीन तलाक मान्य नहीं है, यह सुनकर प्रार्थिनी का पति एकदम से भड़कते हुए कहने लगा कि तू बहुत कानून-कानून करती है न, मैं तूझे कानूनन तलाक का ठप्पा लगवाकर तुझसे पीछा छुड़ाऊंगा । इसके लिए मैने परिवारिक न्यायालय में दिनांक 15 जून 2024 को तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया है और बहुत जल्द न्यायालय से तलाक करा लूंगा। प्रार्थिनी यह सब सुनकर अचम्भित रह गयी। प्रार्थिनी ने मौका पाकर अधिवक्ता से फोन पर उक्त मुकदमे के बारे में जानकारी की तब पता चला कि पति ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पत्नी को 20 जनवरी को पहला, फिर 20 फरवरी को दूसरा और 19 अप्रैल 2024 को तीसरा तलाक दिया है।