कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना की कार्य योजना के तहत वन स्टॉप शॉप के लिए आवेदन मांगा है। योजना के तहत 28 लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। यह जानकारी गुरुवार को उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय लखनऊ कृषि भवन ने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना की कार्ययोजना के अंतर्गत कृषि में प्रक्षिशित युवाओं की सेवाओं का उपभोग करने हेतु कृषि केंद्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें “वन स्टॉप शॉप” के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक कृषि स्नातक एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक,स्नातक जो कृषि एवं संबद्ध विषयों में यथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय जो आई.सी.ए.आर. या यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे। जनपद में कुल 28 लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। सामान्य लाभार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति,जनजाति,महिलाओं को अधिकतम 05 की वर्ष की छूट होगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्म तिथि पहले हैं, उन्हें वरीयता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि यह केन्द्र निम्न सुविधाओं को एक छत के नीचे वन स्टाप शॉप उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगे। उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइकोन्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति, प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देना, लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था, नवीन तकनीकी की जानकारी, विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के संबंध में परामर्शी सेवाएं दिये जाने एवं प्रसार हेतु एग्री जंक्शन केन्द्रों पर एलसीडी,एवी, एड्स के लगाये जाने की व्यवस्था, उक्त के अतिरिक्त एग्री जंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पशु आहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री मौसम एवं विपणन व अन्य संबंधित सूचनायें उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किये जायेगें। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, इस उद्देश्य के लिए उनके बैंक लोन के ब्याज पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था, एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रुपया 1000.00 अधिक न हो देय होगी, एग्री जंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण। उन्होंने बताया कि कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अंक एवं प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति एक फोटो एवं 10 रुपये का स्टाम्प पेपर इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक किसी भी बैंक का ऋणी नहीं है के साथ उप कृषि निदेशक, कानपुर नगर कृषि भवन (कृषि भवन गुमटी न०-9) के कार्यालय में 5 जुलाई की शाम 5 बजे तक फार्म जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है।