संवाददाता।
कानपुर। नगर में चर्चित समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी केस में एक यू टर्न आ गया। इरफान के परिवारीजनों के हाईकोर्ट जाने से पहले ही पुलिस इरफान की सजा बढ़वाने को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। पुलिस इरफान को 10 साल या इससे ज्यादा की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगी। इसके लिए अधिवक्ताओं का एक पैनल तेजी से काम कर रहा है।एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम एंड हेड क्वार्टर) विपिन मिश्रा ने शाम को बताया कि जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान समेत पांच आरोपियों को सात साल की सजा हुई है। इन सभी पर प्लॉट कब्जा करने को लेकर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा के मकान फूंकने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया है। धारा 386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए हैं। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा 436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इसके बाद भी कोर्ट ने इरफान को महज 7 साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा-436 में कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। इससे कम सजा होने के चलते हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इससे कि इरफान समेत अन्य आरोपियों को 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा मिल सके।