-नये नियमों से परेशान हो रहे प्रमाण पत्रों के आवेदनकर्ता

कानपुर। कानपुर नगर निगम की ओर से बनाए गए जन्म-मृत्यु के प्रमाण पत्रों के लिए अभिवावकों की आईडी वाले सख्त नियमों से आवेदनकर्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इन नियमों से सबसे बड़ी समस्या बुजुर्ग के मरने पर परिवार के लोगों को हो रही है।18 जून से बदले नए नियमों के चलते नगर निगम के कर्मचारियों को भी दुश्वारियां हो रही है। नए नियमों के मुताबिक अब मृतक के माता-पिता की डिटेल भी देनी होगी। उनके माता-पिता की आईडी लाना एक बड़ा चैलेंज हो गया है। नए नियमों के मुताबिक अब मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए मृतक के माता, पिता का नाम, उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। जन्म प्रमाणपत्र के लिए मां के आधार कार्ड में पति का नाम अनिवार्य हो गया है। मां के आधार कार्ड में उसके पिता का नाम दर्ज है तो ऐसे आवेदन अस्वीकृत किए जा रहे हैं। नगर निगम के जोनल कार्यालयों में स्थित जन्म, मुत्यु पंजीकरण कार्यालयों के माध्यम से शहर में हर महीने औसतन 2500 जन्म प्रमाणपत्र और करीब 1600 मृत्यु प्रमाणपत्र बनते हैं। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की तरफ से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कराने के नियम सख्त कर दिए हैं। आवेदन के समय इन दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद ही अग्रिम प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में इन दस्तावेजों के पूरे न होने पर आवेदकों को लौटाया जा रहा है। इससे कई बार विभागों में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही है। पिता के आधार कार्ड, दोनों के मोबाइल नंबर, दोनों की ई-मेल आईडी अनिवार्य कर दी गई है। पत्नी के आधार कार्ड में पति का नाम होने पर ही जन्म प्रमाणपत्र बनेगा। पत्नी के पिता का नाम होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जबकि पहले माता या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड की फोटोकापी जमा करने पर प्रमाणपत्र बन जाता था। यदि नाम या पता गलत है तो भी आधार कार्ड देना होगा। अगर मौत के एक साल बाद आवेदन कर रहे हैं तो मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी जरूरी है। घाट की रसीद, यदि घर में मृत्यु हुई है तो चिकित्सक की तरफ से अपने लेटरपैड पर की गई इसकी पुष्टि और उसी की तरफ से भरा गया फार्म-4 (क) अनिवार्य है। यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना है तो आवेदक को हलफनामा देना पड़ेगा। घर में यदि एक साल पहले मृत्यु हुई है तो जांच के दौरान मृत्यु की पुष्टि के लिए पड़ोसी का आधार कार्ड और फोटो देना अनिवार्य कर दिया गया है।