November 22, 2024

संवाददाता।
कानपुर। नगर में फीलखाना में बिल्डर और सफाई नायक के मामूली झगड़े में डबल मर्डर हुआ था। बिल्डर का सफाई नायक से घर के बाहर कूड़े का ढेर लगाने को लेकर कहासुनी हुई थी। फिर विवाद बढ़ने पर सफाई नायक का ट्रांसफर करा दिया था। गुस्से में सफाई नायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्डर और उसके पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मामले में 7 साल बाद एडीजे-20 की कोर्ट ने हत्यारोपी सफाई नायक और उसके दो साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फीलखाना, चावल मंडी निवासी प्रेम कुमार कश्यप ने बताया कि उनके 6 भाइयों में सबसे छोटा सतीश कुमार कश्यप उर्फ छोटे बब्बन बिल्डर था। सतीश के साथ मोहल्ले का ही युवक ऋषभ पांडेय भी काम करता था। सतीश की निर्माणाधीन बिल्डिंग के बाहर चटाई मोहाल निवासी सफाई नायक शिवपर्वत कूड़े का ढेर जमा करता था। इस बात को लेकर सतीश ने नगर निगम में शिकायत कर उसका ट्रांसफर करवा दिया था। इससे शिवपर्वत उससे रंजिश रखने लगाया था। 29 नवंबर 2017 को सतीश अपने साथी ऋषभ के साथ जा रहा था, तभी महेश्वरी मोहाल स्थित हनुमान मंदिर के पास शिवपर्वत व उसके दो साथियों ने सतीश पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। बचाने के दौरान हमलावरों ने ऋषभ को भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। प्रेम कुमार ने सफाई नायक शिवपर्वत, चावल मंडी निवासी साथी दिनेश कश्यप, उसके भाई उमेश व इटावा बाजार निवासी कल्पना शर्मा के खिलाफ फीलखाना थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट व अपराध की साजिश रचने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्यारोपी शिवपर्वत को घटना के दिन की गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया था। मामला एडीजे 20 नीलांजना की कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी संजय कुमार झा ने बताया-अभियोजन की ओर से 12 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने कल्पना शर्मा को दोषमुक्त कर दिया। वहीं शिवपर्वत, दिनेश व उमेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही शिवपर्वत को आर्म्स एक्ट की धारा में 25 हजार का अर्थदंड लगाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *