कानपुर।बार एसोसिएशन और पनकी हनुमान मंदिर के महंत का शस्त्र लाइसेंस कानपुर डीएम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई चकेरी पुलिस की रिपोर्ट पर हुई है। आदेश की कॉपी संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध को भेजी गई है। बताते चलें कि पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी के पुजारी कृष्ण लाल शुक्ला उर्फ कृष्ण दास शुक्ला के पास डीबीबीएल बंदूक का लाइसेंस था। पनकी पुलिस ने उनके खिलाफ बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया कि पनकी महंत की गद्दी को लेकर आपस में गंभीर स्थिति बनी हुई है। एक साल से लगातार रंजिश चल रही है। कृष्ण दास पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मंदिर की गद्दी को लेकर किसी भी समय घटना को अंजाम दे सकते हैं। डीएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लाइसेंस को डीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। महंत कृष्ण दास ने बताया कि लाइसेंस निरस्त होने की जानकारी नहीं है। जिनसे जानमाल का खतरा है, उनके निरस्त नहीं किए गए। चकेरी पुलिस ने श्याम नगर निवासी बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह के रिवॉल्वर के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की थी। पुलिस के मुताबिक अरिदमन पर चकेरी थाने में गंभीर धराओं में मुकदमे दर्ज हैं।जवाब में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने किसी भी तरह से असलहे का दुरुपयोग न करने की बात कही है। जवाब से संतुष्ट न होने पर डीएम कोर्ट ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वर्ष-2021 में जारी हुए शासनादेश के मुताबिक 3 लाइसेंसी शस्त्र कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकेगा। स्वेच्छा से एक सरेंडर करना पड़ेगा। कानपुर जिले में 114 लोगों ने अभी तक शस्त्र सरेंडर नहीं किया है। इसमें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और पूर्व मंत्री प्रेमलता कटियार भी शामिल हैं।असलहा विभाग भी इन तीन शस्त्र लाइसेंसधारियों को नोटिस देकर भूल गया। फिलहाल, जिलाधिकारी के आदेश पर छटवाई गई लिस्ट में मिले 114 रसूखदारों के नाम पुलिस कमिश्नर को भेजकर उनको असलहा जमा कराने के लिए कहा गया है। विभाग से नोटिस मिलने पर जिले के 172 लोगों ने तीसरा लाइसेंस सरेंडर भी किया। मामले में डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी असलहों की जांच में 114 लोगों के लाइसेंस ऐसे पाए गए हैं, जिनके पास तीन असलहे हैं। पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर इन सभी लाइसेंस धारियों का तीसरा असलहा जमा कराने का आदेश दिया गया है। जल्द ही नोटिस जारी करके असलहा न जमा करने का कारण पूछा जाएगा।