September 20, 2024

संवाददाता।
कानपुर। नगर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट में शुक्रवार को विधायक का गवाह ही पलट गया। गवाह पलटने के बाद इरफान के खिलाफ केस और मजबूत हो गया है। उसने कहा, ”मैंने वहां पर आग जलते हुए देखा था। इस दौरान वहां पर इरफान और रिजवान के साथ ही उनके तीसरे भाई अरशद समेत कई लोग मौजूद थे। रिजवान ने मेरा फोन लेकर पुलिस को डायल-112 पर आग लगाने की सूचना दी थी।” सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी केस की सुनवाई कानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में अंतिम दौर में चल रही है। शुक्रवार को बचाव यानी इरफान सोलंकी की ओर से गवाह मोतीमोहाल के रहने वाले ऋषभ गुप्ता का बयान दर्ज होना था। सुनवाई के दौरान ऋषभ अपने बयान से पलट गया। उसने बताया, “मैं सिद्धनाथ मंदिर दर्शन करने गया था। वहां से लौटते समय अरशद ने उसे फोन करके प्लॉट पर बुलाया था। मैंने देखा कि सीसामऊ विधानसभा के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और अरशद के साथ तमाम लोग मौजूद थे। नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगी हुई थी। इस दौरान रिजवान ने मेरा फोन छीन लिया और डायल-112 पर सूचना देते हुए कहा कि यहां पर आग लग गई है। ” ऋषभ ने पहले पुलिस को इरफान की ओर से उनके पक्ष में बयान दिया था। उसने कहा था कि वह वहां से गुजर रहा था, तब झोपड़ी में आग लगी थी। उसने पुलिस को सूचना दी थी। इरफान और उसके परिवार का मौके पर कोई भी सदस्य नहीं था। वहीं, विधायक इरफान पक्ष के ही गवाह पलटने से पूरा केस अब पलट गया है। इससे यह साफ हो गया है कि विधायक और उसके दो भाइयों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। अब पूरे मामले में पैरोकारी कर रहा इरफान सोलंकी का तीसरा भाई भी जेल जा सकता है। क्योंकि गवाह ने साफ कहा है कि उसने इरफान, रिजवान के साथ ही तीसरे भाई अरशद को भी आग लगाते हुए देखा था। इससे मामले की विवेचना में तीसरे भाई का भी नाम खोल कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। पूरे केस में इरफान की ओर से अरशद ही पैरोकार था। लेकिन अब उसका नाम आने से इरफान की मुसीबत और बढ़ जाएगी। कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा का एक प्लाट है। इस प्लाट को लेकर करीब 30 साल से विवाद चल रहा है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत आठ लोग जेल में हैं। विधायक इरफान महराजगंज जेल में हैं। 

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