July 3, 2025

संवाददाता।
कानपुर। नगर में आगजनी केस में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज फैसला टल गया। कोर्ट के स्पेशल जज सतेंद्र नाथ त्रिपाठी के छुट्‌टी पर होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। इरफान के वकील करीम सिद्दीकी ने बताया कि अब कोर्ट ने फैसले की अगली डेट 22 मार्च दी है। इरफान, भाई रिजवान के साथ सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए । महाराजगंज जेल से मंगलवार सुबह पुलिस वैन में सपा विधायक को कानपुर की कोर्ट लाया गया। वैन से उतरते ही इरफान ने अपने समर्थकों का हाल हिलाकर अभिवादन किया। हाथ में कुरआन लेकर उतरे। कुरआन चूमी और मीडिया के  किसी भी  सवाल का जवाब दिए बिना बोले-दुआ में याद रखना।सपा विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों रोजा रख रहे हैं। केस के फैसले और चुनाव को देखते हुए कानपुर में हाई अलर्ट रहा। पुलिस ने सुबह कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी। पूरा परिसर पुलिस फोर्स से भरा रहा। कानपुर में मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी की जीत का झंडा सीसामऊ विधानसभा में फहराने वाले विधायक इरफान सोलंकी के लिए मंगलवार का दिन उनके भाग्य का फैसला करेगा। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट मंगलवार को आगजनी केस में फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि आगजनी केस में जाजमऊ में विधायक इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ प्लॉट पर बने  अस्थाई घर को फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ नजीर फातिमा की तहरीर पर धारा-147, 436, 506,327, 427, 386, 504, 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी । पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी और एमपी/एमएलए की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो गया है। अब कोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इरफान, रिजवान और उनके गैंग के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और केस का ट्रायल हुआ है। अगर कोर्ट ने दोषी माना तो उन्हें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कानून के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी को 2 साल की सजा हुई तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके साथ ही 6 साल तक विधायक इरफान सोलंकी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान की विधानसभा सदस्यता जाना लगभग तय है। आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की भी संभावना जताई जा रही है। डिफेंस कालोनी जाजमऊ में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य पर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थाई घर फूंकने का आरोप है। मामले में पड़ोसी महिला नजीर फातिमा ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 7 नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया जिससे कि पीड़िता घर छोड़कर भाग जाए और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाला , अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना  भी इस केस में शामिल थे। इसके चलते इन सभी को आरोपित बनाया गया। इरफान और रिजवान समेत सभी आरोपी मौजूदा समय में जेल में हैं। 

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