July 3, 2025

संवाददाता
कानपुर नगर में 85 साल के बुजुर्ग को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा थाना की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक छवि का बता कर नोटिस भेजा गया है। नोटिस पाने वाला बुजुर्ग व्यक्ति शहर की बड़ी दरगाह का सज्जादा नशी है । इसके साथ ही देश की अलग-अलग संस्थानों में सदस्य और अहम पदों पर रह चुका है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन से भी जुड़ाव रहा है। नोटिस पाने वाले बुजुर्ग ने बताया है कि उस पर आज तक एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है।इसलिए इस तरह का नोटिस मिलने से उसे गहरा आघात पहुंचा है। इस नोटिस का जवाब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से वकील के माध्यम से भिजवा दिया है।थाना बेकनगंज के अंतर्गत दादा मियां की मजार मौजूद है। इसी मजार के पास मस्जिद है। वही बगल के मकान में 85 साल के बुजुर्ग अबुल बरकात नज़मी का मकान है । जो हजरत दादा मियां के नायाब सज्जादा नशी हैं। यही बनी हुई मस्जिद के मुतावल्ली भी है । अबुल बरकत नजमी ने बताया 20 मार्च को उन्हें एक नोटिस मिला ,जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अनवरगंज के द्वारा भेजा गया था। जिसमें लिखा हुआ था कि थाना बेकनगंज की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि आप आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के चलते आपसे अप्रिय घटना किए जाने की संभावना है ।जिससे शांति भंग हो सकती है। ऐसे में जब मैंने यह नोटिस देखा तो मुझे बड़ा आघात पहुंचा। अबुल बरकत ने कहा कि आज तक कोई भी आपराधिक मुकदमा उन पर नहीं दर्ज है। 85 साल की उम्र हो गई है और पूरी जिंदगी समाज में हमेशा सौहार्द और एकता भाईचारे का काम किया। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जैसी संस्था का संस्थापक सदस्य रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी संस्थापक सदस्य हूं। कई अन्य संस्थाओं में सामाजिक काम से जुड़ा रहा हूं ।जिंदगी भर समाज के लिए काम किया। लेकिन इस तरह से जब नोटिस घर पहुंचा तो बहुत दुख हुआ। इसलिए आए हुए नोटिस का जवाब वकील के माध्यम से भिजवाया गया है। नोटिस के जवाब में माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी बताया गया है। अबुल बरकत बोले की 22 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना था लेकिन मैं नहीं गया। प्राप्त हुए नोटिस में यह भी जिक्र किया गया था की 50-50 हजार रुपए के दो बांड या प्रत्याभूति भी जमा किए जाने हैं। लिहाजा नोटिस का जवाब दिया गया है ,जिसमें यह कहा गया है की 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट के आधार पर भेजी गई नोटिस को रद्द किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News