
संवाददाता।
कानपुर। नगर में कोर्ट ने प्रेमिका की शादी के 18वें दिन नृशंस हत्या करने वाले प्रेमी को आजीवन कारावास और 26 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शादी के बाद प्रेमी ने मर्डर से पहले उसके पति को भी फोन करके धमकी देते हुए कहा था कि वो मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा…। इसके बाद उसकी हत्या कर शव गंगा बैराज के पास फेंक दिया था। जांच में खुलासा होने के बाद प्रेमी को पुलिस ने जेल भेजा था। अब 6 साल बाद कोर्ट ने जघन्य हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। बिठूर बैकुंठपुर के रहने वाले शिव शंकर मौर्य ने बताया कि 17 फरवरी 2018 को उन्होंने अपनी बेटी पूनम मौर्य की शादी उन्नाव निवासी अंकुश से की थी। 20 फरवरी को उसे चौथी में विदा कराकर घर लाए थे। इसके बाद से वह मायके में ही थी। इस दौरान 7 मार्च को तबियत खराब होने पर पास के ही आस्था हॉस्पिटल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगले दिन पता चला कि पूनम का शव गंगा बैराज सिंहपुर जाने वाली रोड पर किसी ने हत्या करके फेंक दिया है। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने शिनाख्त की थी। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि सिंहपुर के ही नयापुरवा में रहने वाले पूनम के प्रेमी नीरज मौर्या ने शादी के बाद पूनम के पति अंकुश को धमकी दी थी कि अगर पूनम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद मायके आने पर उसकी नृशंस हत्या कर दी। जघन्य हत्याकांड की सुनवाई कर रहे जिला जज प्रदीप कुमार ने गुरुवार को आरोपी नीरज मौर्य को आजीवन कारावास की सजा और 26 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद पूनम के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है।