
संवाददाता।
कानपुर। नगर में एडीजे-12 की कोर्ट ने बिहार के चरस तस्कर को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला एडीजे 12 परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट में विचाराधीन था जिन्होंने सभी तथ्यों को पर गंभीरता से विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए दोषी को कठोर दंड की सज़ा सुनाई। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि मामले में चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। गवाहों व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मैनुद्दीन को दोषी पाते हुए 10 साल का कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। एसओजी और बेकनगंज पुलिस ने 2020 में बिहार के तस्कर को चार किलो. चरस के साथ अरेस्ट किया था। कोर्ट ने तीन साल में सुनवाई पूरी करके तस्कर के खिलाफ सजा सुनाई है। यतीमखाना चौकी इंचार्ज रहे नईम खान और एसओजी की टीम ने 24 फरवरी 2020 को बिहार के चरस तस्कर को 4 किलो. चरस के साथ पकड़ा था। एसओजी के दरोगा मो. आसिफ को सूचना मिली थी कि बिहार निवासी एक युवक मूलगंज चौराहे से पेंचबाग की ओर चरस की सप्लाई करने जा रहा था। उन्होंने एसओजी की टीम के साथ आसपास के इलाके में घेराबंदी की। इसके बाद बिहार, गोपाल गंज के मतियान नंदलाल निवासी मैनुद्दीन आलम को पेंचबाग रोड के पास से अरेस्ट किया था। मैनुद्दीन के पास से चार किलो चरस बरामद हुई थी। नौ पैकेट में रखी चरस का कुल वजन चार किलो सात सौ ग्राम था।