
संवाददाता
कानपुर। बीमा होने के बावजूद गाय के मरने का क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 71 हजार रुपए किसान को देने के आदेश दिए है। साथ ही फैसले की तारीख से भुगतान की तिथि तक 8 प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा।
तिवारीपुर प्रथम जाजमऊ निवासी दिनेश कुमार शुक्ला ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अंधेरी ईस्ट मुंबई और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सनिगवां के खिलाफ 11 जनवरी 2022 को वाद दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके पास 25 गायें है, सभी का तीन सालों के लिए बीमा कराया था। उनकी एक गाय की मौत 24 मई 2019 को हो गई थी। जिसकी सूचना पर बैंक अफसरों ने निरीक्षण किया।
राजकीय पशु चिकित्सालय के डाक्टर ने शव परीक्षण भी किया। इसके बाद बीमा कंपनी के सर्वेयर ने कागजात, मृत गाय का फोटो, कान का टैग और बयान लिए, इसके बावजूद उसे क्लेम नहीं दिया गया । जिसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दाखिल किया था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वन्दना सिंह ने मामले में यह फैसला सुनाया।






