August 4, 2025

संवाददाता
कानपुर।
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर चल रहे गैंगस्टर के मामले में कानपुर कोर्ट में अभियोजन की ओर से आरोपियों के डिस्चार्ज याचिका खारिज करने की मांग की गई। एडीजीसी ने कोर्ट में कहा कि डिस्चार्ज याचिका की बहस के लिए आरोपी हाजिर नहीं हो रहे है, जिस कारण आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय नहीं हो पा रहे है।
जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें गैंग का लीडर इरफान को बनाया गया था। जिसके बाद इरफान, रिजवान, शौकत, एजाज ने गैंगस्टर एक्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी।
इस मामले में आज एडीजे 8 विजय कुमार गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी भास्कर मिश्र व अरविंद डिमरी ने बताया कि आरोपी मामले में बहस के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे है। जिस कारण आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहे है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि आरोपियों की याचिका खारिज की जाए। 

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है।