कानपुर। नगर निगम की कार्यकारिणी ने हाउस टैक्स पर जनता को थोडी रियायत देने का निर्णय लिया है। जहां जनता को उस टैक्स को जमा करने के लिए एक महीने की छूट मिली है तो उसे एकमुश्त जमा करने पर 10% का फायदा भी मिलेगा। हाउस टैक्स को जमा करने के लिए लोगों को जोन कार्यालयों के साथ ही कानपुर नगर निगम मुख्यालय और ऑनलाइन के भी विकल्प दिए गए हैं। बतातें चलें कि कानपुर नगर निगम ने हाउस टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। पहले ये 31 जुलाई तक थी। एक महीने का समय बढ़ाया गया है। करंट फाइनेंशियल ईयर में लागू हाउस टैक्स को एकमुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ हाउस टैक्सपेयर्स उठा सकेंगे। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट देने के लिए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को दिये हैं। इसके बाद हाउस टैक्स में किसी प्रकार की छूट नगर निगम नहीं देगा। छूट का लाभ लेने के लिए अब लोगों के पास एक महीने से भी ज्यादा का वक्त है। सभी भवन स्वामी छूट का लाभ अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं और अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इस छूट से शहर के 3.65 लाख आवसीय गृह स्वामियों को राहत मिलेंगी। इसके साथ ही 63 हजार कॉमर्शियल (अनावासीय) सम्पतियों के मालिकों को भी हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। वर्तमान में नगर निगम के 4.68 लाख प्रॉपर्टी से करीब 300 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का लक्ष्य तय किया गया है।