कानपुर। कानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय में ही नियमों की धज्जियां उडाते हुए देखा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस धारको के उनके नवीनीकरण के लिए शासन से जारी निर्देशों पर कार्यालय में किसी भी प्रकार के कार्यों को सम्पादित नहीं किया जा रहा है। यही नही राज्य सडक परिवहन और संभागीय परिवहन कार्यालयों के नियमों में भी थोडी सी भिन्नता दिखायी दे रही है। जहां लाइसेन्स बनवाए बिना ही चालक परिवहन निगम की बसों को संचालित करने और चलाने का काम कर रहें हैं तो वहीं संभागीय परिवहन कार्यालय चालकों को हैवी लाइसेन्स के लिए प्रशिक्षण ही प्रदान नही करने की अनुमति दे रहा है। इसका खुलासा दोनों विभागों से जारी जनसूचना के आधार पर हुआ है। बतातें चलें कि संभागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर नगर में विगत कई महीनों से नियमों की अवहेलना की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 31.01.2024 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से उप्र राज्य सडक परिवहन निगम प्रशिक्षण संस्थान, एलन फारेस्ट, कानपुर नगर से सूचना मांगी गई कि क्या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का वर्तमान समय में नवीनीकरण करवाते समय टेस्ट करवाया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में उक्त कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 11.01.2024 के क्रम में जब पूछा गया कि क्या हैवी कामर्शियल लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो उत्तर में सूचित करवाया गया कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस धारको के लाइसेंस नवीनीकरण हेतु कार्यालय द्वारा ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही है।उप्र परिवहन आयुक्त के द्वारा जन सूचना के माध्यम से सूचित करवाया गया है कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नवीनीकरण करवाते समय प्रशिक्षण से मुक्त रखा गया है। लेकिन कानपुर नगर के कार्यालयों में धड़ल्ले से नियमो को ताक पर रखकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण आँखो पर पट्टी बांध कर मौन बैठे है।
