November 22, 2024

आर0टी0ई0 में सभी विद्यालय शत-प्रतिशत प्रवेश लें नही तो होगी मान्यता निरस्त।

कानपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 16 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धकों के साथ आर0टी0ई0 के प्रवेश के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में ऐसे विद्यालयों को सम्मिलित किया गया जिनमें या तो आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेश बहुत कम है या जिनकी शिकायते अधिक प्राप्त हो रही है।  जिनमें प्रमुख रूप से 1- सेठ आनन्दराम जयुपरिया स्कूल, कैन्ट कानपुर नगर। 2- ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा कानपुर नगर 3- यूनाईटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स। 4- डाॅ0 वीरेन्द्र स्वरूप एजू0 सेन्टर एच-2 ब्लाक कि0 नगर। 5- डाॅ0 वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविन्द नगर। 6- एच0एस0 पब्लिक स्कूल, गल्ला मण्डी नौबस्ता।07- एस्कार्ट वल्र्ड स्कूल केशवपुरम कानपुर नगर। 8- प्रताप इन्टरनेशनल स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर। 9- कैम्ब्रिज हाईस्कूल स्काई लार्क सिविल लाइन कानपुर नगर। 10- ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर 11- एन0एल0के0 पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर। 12- हलीम मुस्लिम स्कूल चमनगंज कानपुर नगर। 13- विन्यास पब्लिक स्कूल, चौबेपुर कानपुर नगर।14- जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर। 15- दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर 16- दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहरबान सिंह का पुरवा, किदवई नगर, मैनावती मार्ग, सर्वोदय नगर आदि विद्यालय सम्मिलित किये गये। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कानपुर नगर, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक उपस्थित रहें। 

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रत्येक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धकों से आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेश की समीक्षा की और निर्देशित किया कि आर0टी0ई0 के अन्तर्गत जनपद के सभी विद्यालय शत-प्रतिशत प्रवेश लें यदि किसी विद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो शासकीय आदेशों की अवहेलना पर एफ0आई0आर0 के साथ मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी। आर0टी0ई0 के शासनादेश में बच्चें को आउट ऑफ वार्ड दर्शाकर प्रवेश से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई बच्चा जिस वार्ड में रहता है वहां पर आर0टी0ई0 योजना से आच्छादित कोई स्कूल नहीं है तथा विद्यालय में आर0टी0ई0 की सीटे फुल होने की स्थिति में सम्बन्धित स्कूल की बाध्यता होगी कि वह आर0टी0ई0 के अन्तर्गत आवंटित बच्चें का प्रवेश निश्चित रूप से कराये। 

यूनाईटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स, हलीम मुस्लिम पब्लिक स्कूल चमनगंज, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर, कैम्ब्रिज हाईस्कूल स्काई लार्क सिविल लाइन्स, एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम कानपुर नगर को बैठक में अनुपस्थित होने से कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाये जिसमें शासकीय आदेशों की अवहेलना एवं यह भी इंगित किया जाये कि क्यों न उनके खिलाफ अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश न लिये जाने की दशा में एस0सी0एस0टी0 एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया जायेगा। आर0टी0ई0 में प्रवेशित बच्चों की अलग से कक्षायें कदापि न संचालित की जाये यदि ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि कोई विद्यालय आर0टी0ई0 के अन्तर्गत आवंटित छात्र/छात्राओं का प्रवेश अपने विद्यालय में नहीं लेता है तो सम्बन्धित बोर्ड के चेयरमैन को मान्यता प्रत्याहरण के लिए पत्र प्रेषित किया जायेगा। साथ ही

जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश प्रदान किया गया कि सभी विद्यालय अभिभावकों से ठीक तरह से व्यवहार करे तथा आर0टी0ई0 के प्रवेश से सम्बन्धित कार्यो हेतु किसी संजीदा व्यक्ति को अधिकृत करें। कोई भी विद्यालय बच्चों के प्रवेश के लिये मना नहीं कर सकता है, न ही अपने स्तर से कोई सत्यापन का कार्य करा सकता है। स्कूल खुलते ही समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर आर0टी0ई0 योजना में प्रवेश हेतु चिन्हित छात्र/छात्राओं का उनके आवंटित विद्यालयों में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश प्रदान किया गया कि अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कोरोना काल में 15 प्रतिशत फीस समायोजन से सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

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