संवाददाता।
कानपुर। नगर में उपभोक्ता फोरम के आदेशों का पालन न करना केडीए वीसी को भारी पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने वीसी के खिलाफ आदेश देते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेश की कॉपी पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई है। दरअसल कानपुर निवासी अशोक भटनागर ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उन्होंने केडीए से शास्त्री चौक पर एमआईजी फ्लैट लिया था। बाद में केडीए ने पैसे बढ़ा दिए, जिसका वादी ने विरोध किया और पुराने रेट पर ही रजिस्ट्री करने को कहा। जब केडीए ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, तो अशोक भटनागर ने उपभोक्ता फोरम में 20 अक्टूबर 2022 को वाद दाखिल किया।पूरा मामला कानपुर देहात उपभोक्ता फोरम में चल रहा था, क्योंकि नगर और देहात की कोर्ट अलग होने के बाद यह फाइल देहात चली गई थी। उपभोक्ता फोरम ने अशोक भटनागर के पक्ष में आदेश दिया। जिसके खिलाफ केडीए राज्य उपभोक्ता आयोग चला गया। वहां से भी केडीए को राहत नहीं मिली। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात ने आदेश देते हुए केडीए वीसी के खिलाफ 25,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर केडीए वीसी को 3 माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। आदेश की कॉपी अनुपालन के लिए पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है।