संवाददाता।
कानपुर। नगर में न्यू कानपुर सिटी योजना के लिये केडीए द्वारा अर्जित भूमि के खिलाफ डाली गई दो और रिट हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि को चुनौती देते हुये रिट याचिका संख्या-9020/2024 रागनी बाजपेयी व अन्य बनाम उप्र. राज्य व अन्य और रिट याचिका संख्या-9023/2024 प्रतिभा बाजपेयी व अन्य बनाम उप्र. राज्य व अन्य को खारिज कर दिया गया। केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया की कुल क्षेत्रफल 153.3182 हेक्टेयर पर न्यू कानपुर सिटी योजना विकसित की जा रही है। न्यू कानपुर सिटी योजना में केडीए द्वारा अर्जित भूमि 55.3270 हेक्टेयर भूमि है। योजना में ग्राम सभा की कानपुर विकास प्राधिकरण प्रबंधन की भूमि 0.570 हेक्टेयर और ग्राम सभा की पुर्नग्रहण के लिए 7.936 हेक्टेयर भूमि है। केडीए वीसी ने बताया कि योजना में निजी काश्तकारों की अब तक क्रय की जा चुकी भूमि 14.267 हेक्टेयर भूमि है। शेष 75.2182 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में क्रय या अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। केडीए के मुताबिक दोनों ही रिट को कोर्ट ने 3 अप्रैल को खारिज किया है। केडीए के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अब तक कुल 15 रिट याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।