कानपुर। पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा एडीजे-23 की कोर्ट ने सुनाई है। 2020 में पति ने बेगमपुरवा में पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में बेटे समेत 9 लोगों की गवाही ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बेगमपुरवा में रहने वाले मो. सलीम अंसारी ने 4 अगस्त 2020 को बाबूपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके मकान में नमरू उर्फ गुड्डू पत्नी नसरा और दो बच्चों के साथ किराए पर रहता था। पति पत्नी के बीच अक्सर मामूली बातों पर विवाद होता रहता था। चार अगस्त को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान आक्रोश में आकर नमरू ने पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी थी। वारदात के बाद हत्यारोपी पति फरार हो गया था।बाद में बाबूपुरवा पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा था।
मृतका की मां राशिदा ने बताया था कि नसरा के पहले पति रियाज की मौत के बाद उसकी दूसरी शादी नमरू के साथ हुई थी। पहले पति से उसके दो बच्चे थे व घटना से एक वर्ष पूर्व नमरू और नसरा का एक बेटा पैदा हुआ था। मामला एडीजे 23 कीर्ति कुणाल की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मकान मालिक, मृतका की मां राशिदा, उसका बेटा अनस समेत नौ गवाह अभियोजन की ओर पेश किए गए थे। कोर्ट ने नमरु को दोषी पाते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए उसे जेल भेजा।