संवाददाता।
कानपुर। नगर में आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही अब जिले में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासकीय योजनाओं व किसी भी निर्माण कार्य की नई स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। वहीं 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे। इससे ऊपर कैश लेकर चलने में पूरे कागज दिखाने होंगे। वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन के समय कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी। पोलिंग स्टेशनों के 100मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।