
संवाददाता।
कानपुर। नगर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही शहर में राजनीतिक होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और वॉल पेंटिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इनको हटाने के लिए नगर निगम का पूरा अमला सड़कों पर उतर आया। नगर निगम विज्ञापन प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि 6 टीमें जोनवार बनाई गई थीं। नगर में होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने के लिए पूरे शहर में अभियान चलाया गया। कलक्टरगंज, दबौली, गुजैनी, किदवई नगर, मेहरबानसिंह का पुरवा, गोविंद नगर, किदवई नगर, बर्रा, नौबस्ता, विजय नगर, शास्त्री नगर समेत पूरे शहर में अभियान चलाया गया। दीवारों पर बनी राजनीतिक वॉल पेंटिंग को भी रंगा गया।किआदर्श आचार संहिता राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग का सांविधिक कर्तव्य है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। अमूमन 3 माह के लिए प्रभावी होती है। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभायात्रा, दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं।मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलाएंगे और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का प्रयोग करेंगे। हालांकि, चुनाव प्रचार दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट है। विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।