आ स. संवाददाता
कानपुर। शुद्ध प्लस पान मसाला कम्पनी के मालिक दीपक खेमका को धमकी देने वाला कर्मचारी जेल नहीं भेजा गया। चूंकि मामले में धमकी देने की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जबरन वसूली की पुष्टि नहीं हुई है, इस कारण कोहना पुलिस ने आरोपी को थाने से जमानत दे दी है।
इंस्पेक्टर कोहना अवधेश कुमार के मुताबिक ग्राम कुलुआ पोस्ट टाडा गोरखपुर निवासी चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी कुछ समय पहले तक कारोबारी के यहां नौकरी करता था। उसे नौकरी से हटाने के बाद से वो कारोबारी को सबक सिखाने और अपनी नौकरी वापस पाने के जुगाड़ में लगा हुआ था।
इंस्पेक्टर ने बताया कि चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी ने पूछताछ में बताया कि पहले उसने कारोबारी को अपने एक मित्र को जीएसटी अधिकारी बनाकर धमकी दिलाई थी। उसके बाद उसने खुद बात की थी। वो सिर्फ अपनी नौकरी वापस चाहता था।
इंस्पेक्टर ने कहा कि पूछताछ के बाद आरोपी चन्द्र प्रकाश के परिजनों को बुलाकर उसे उनकी सुपुर्दगी में दे दिया गया है। सात साल से कम की सजा की धारा होने के कारण उसे जेल नहीं भेजा गया। अब उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी।