June 20, 2025

संवाददाता
औरैया।
में 20 साल पुराने फिरौती के लिए अपहरण मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सैफ अहमद ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामला 29 जून 2005 का है। उस समय जनपद में दस्यु दलों का प्रभाव था। ग्राम भदौरा के जंगल में दस्यु दल की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रामलखन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा। इस दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई।
पुलिस ने मौके से दो अपहृत व्यक्तियों देवेन्द्र और दिनेश को मुक्त कराया। साथ ही दो बदमाशों राजेश सिंह और ज्ञान सिंह को गिरफ्तार किया। राजेश सिंह ग्राम क्योंटरा का और ज्ञान सिंह ग्राम भदौरा का रहने वाला है।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को फिरौती के लिए अपहरण और पुलिस पार्टी पर फायरिंग का दोषी पाया। दोनों पर 31-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।