December 27, 2025

–दस साल पहले युवती को बंधक बनाकर दो माह तक किया था दुष्कर्म

आ स. संवाददाता
कानपुर। न्याय की आस में बैठी रेप पीड़िता को नगर के न्यायालय में शनिवार को दस साल बाद न्याय मिला। पीड़िता के अनुसार वह 2014 में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, छात्रा परीक्षा देने के लिए अपनी बुआ के घर रुकी हुई थी। सब्जी लेने जाने के दौरान दोषी प्रदीप उर्फ नन्हके पीड़िता को भरे बाजार से कार में खींच कर बिठा ले गया था। दोषी ने उससे दो माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अप्रैल 2014 को घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई।
पीड़िता मूल रूप से जिला हरदोई निवासी है और वह 2014 में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। नौबस्ता थाना क्षेत्र निवासी अपने बुआ-फूफा के घर परीक्षा देने आई हुई थी। पीड़िता के मुताबिक 30 अप्रैल 2014 को वह कुछ दूर पर सब्जी लेने जा रही थी। इस दौरान सफेद रंग की कार उसके पास रूकी, जिसमें गांव का युवक प्रदीफ उर्फ नन्हकें बैठा हुआ था।आरोपी ने उसे कार में जबरन खींच कर बिठा लिया और नशीला पदार्थ सुंघा कर बेहोश कर दिया। पीड़ित ने होश में आने पर खुद को एक कमरे में बंद पाया। पीड़िता का आरोप था कि नन्हकें उस पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता के मुताबिक नन्हके ने उसे बंधक बनाकर उससे करीब दो माह तक दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे कानपुर लेकर आया, जहां यशोदा नगर चौराहे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
मामला न्यायालय एफटीसी-41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी प्रदीप उर्फ नन्हके को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास के साथ 31 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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