February 20, 2026

संवाददाता

कानपुर। नगर  के खलासी लाइन इलाके में घर से निकला मलबा सड़क पर फेंकने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। मलबे को नाली, सड़क और फुटपाथ पर फेंकने और वायु प्रदूषण फैलाने के मामले में नगर निगम ने भवन स्वामी को 50 हजार रुपए का नोटिस थमाया है। इसके साथ ही कहा है कि, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो जुर्माने की राशि को हाउस टैक्स के बिल में जोड़ दिया जाएगा।
अधिशाषी अभियन्ता जोन 4 आरके तिवारी ने बताया कि जोन के निरीक्षण के दौरान रतन शांति अपार्टमेंट खलासी लाइन के फ्लैट नंबर-207 का मलबा बाहर फुटपाथ, सड़क, नाली पर पड़ा था। रेनोवेशन के दौरान फ्लैट से निकला मलबा फुटपाथ पर एकत्र कर रखा गया था, जिससे नाली भी अवरुद्ध हो रही है, जिसके कारण जल निकासी नहीं हो पा रही थी।

क्षेत्र में वायु प्रदूषण होने के साथ-साथ यातायात भी बाधित हो रहा था। भवन स्वामी प्रदूषण फैला रहा था। इस पर एनजीटी के आदेश के तहत 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने भवन स्वामी आनंद कनोडिया को नोटिस देते हुए कहा कि अगर धनराशि जमा नहीं की गई तो उसे हाउस टैक्स में जोड़ दिया जाएगा।
सड़क पर कचरा फेंकने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सख्त नियम बनाए हैं। एनजीटी ने सड़क किनारे, नदी-नाले, सरकारी भूमि पर कूड़ा फेंकने या जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो पहली बार में 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकता है। 

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