March 10, 2026
हाईकोर्ट से मिली जमानत।

संवाददाता
कानपुर।
सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक के भाई रिजवान सोलंकी समेत 2 आरोपितों को भी जमानत दी गई है। इस मामले में 2 सितंबर को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने निर्णय सुरक्षित किया था।
अब जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी और उनके साथियों को जेल में बंद हुए 24 महीने हो गए हैं। इस समय इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। बता दें कि 8 दिन पहले महाराजगंज से इरफान कानपुर पेशी पर आए थे। उन्होंने कहा था- मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलेगा।
कोर्ट का फैसला आने के बाद कानपुर में उनकी मां भावुक हो गई। रोते हुए उन्होंने कहा- अल्लाह का शुक्रिया, बेटा घर आएगा। वही पत्नी नसीम ने कहा- आज खुशियों के आंसुओं के साथ घर जाऊंगी।
हाईकोर्ट में 2 सितंबर को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला, तीनों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। वहीं, इरफान सोलंकी की ओर से वकील इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा।
इरफान के वकीलों का कहना था- इसी प्रकरण में अन्य सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए इनके मुवक्किलों को भी समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, सरकारी वकीलों ने विरोध करते हुए कहा कि इरफान मुख्य अभियुक्त हैं, इसलिए वे समानता के लाभ के पात्र नहीं हैं।
गुरुवार को सुनवाई के बाद इरफान के वकील इमरान उल्लाह ने कहा कि 7 नवंबर, 2022 को धारा 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पर सबसे पहले हुआ था। इसमें एक झोपड़ी जलाने का आरोप था। उसके बाद एक मुकदमा उनके खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने का हुआ। फिर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा गया, जिसको हमने तीन ग्राउंड पर चैलेंज किया। जिसमें हाईकोर्ट ने आज इरफान सोलंकी को बेल दिया है। उन्होंने कहा- इरफान सोलंकी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर जेल में रहते हुए छह मुकदमे और दर्ज किए गए। जिसमें हाईकोर्ट ने अलग-अलग दिनांक पर 2023 में, 2024 में और 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी। उम्मीद है कि इरफान कल जेल से बाहर आ सकते हैं।
कानपुर में इरफान के पत्नी नसीम सोलंकी मौजूदा विधायक हैं। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी। उनके घर यह खबर पहुंचने के बाद उत्सव जैसा माहौल है। घर पर इरफान की मां को जब फोन पर यह खबर मिली वह भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी बहू नसीम से कहा- बहुत खुशी की बात है। इंशा अल्लाह… अल्लाह का बहुत-बहुत एहसान है।
मीडिया से बातचीत में इरफान की मां ने कहा- मुझे बहुत खुशी हो रही है। सब लोगों की दुआएं हैं। जो मुकदमे थे, सब झूठे हैं। इंशा अल्लाह सब खत्म हो जाएंगे। हाईकोर्ट पर भरोसा था। उम्मीद है कि मेरा बेटा 24 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा।
विधायक पत्नी नसीम सोलंकी ने कहा- मेरे पति इरफान सोलंकी, देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य पर जो गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा था, उसमें आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मुझे उम्मीद थी कि कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। पिछले पौने तीन साल से जारी संघर्ष का सफर आज पूरा हुआ। कई बार आई, तारीख लेकर लौट गई। लेकिन, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रही हूं।