March 9, 2026

संवाददाता
कानपुर।
गैंगस्टर एक्ट के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी आज बीमार होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके। गैंगस्टर एक्ट में डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद आज एमपी, एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया था।
जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन, मुरसलीन भोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बनाया गया था।
जिस पर इरफान, रिजवान, शौकत पहलवान व एजाज ने एडीजे–8 विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। 

31अगस्त को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही आरोप तय के करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की थी।
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि मुकदमे के आरोपी इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में है, जबकि रिजवान व इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद हैं, अन्य आरोपी जमानत पर हैं। कोर्ट ने इरफान समेत सभी आरोपियों को तलब किया था, लेकिन इरफान कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके।