
संवाददाता
कानपुर। सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट ने फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर एलएलबी में दाखिला लेने और फिर वकालत करने के आरोपी आशीष शुक्ला के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। अग्रिम जमानत की शर्तों और विवेचना में सहयोग न करने पर जिला जज की कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी।
एडवोकेट अरिदमन सिंह ने आशीष शुक्ला के खिलाफ कोतवाली में कूटरचित और जाली शैक्षिक प्रमाण पत्रों का प्रयोग कर शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
21 अप्रैल को कोर्ट ने आशीष शुक्ला को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि विवेचक द्वारा मांगे जाने पर वह उन्हें अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि विवेचक के कई प्रयासों के बाद भी आशीष शुक्ला ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। जब भी विवेचक ने उनसे मूल शैक्षणिक दस्तावेज मांगे तो कभी दस्तावेजों के खोने तो कभी उनके गिरने और कभी मकान बदलने के कारण उनके न मिलने की बात कही।
इस पर उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। विवेचक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गैर जमानती वारंट की अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।






