संवाददाता।
कानपुर। नगर में दवा कारोबारी की आंख फोड़ने वाले भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पार्षद पति अंकित शुक्ला 39 दिन बाद जेल से बाहर आएगा। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद कोर्ट ने कहा-पुलिस अभी तक हमले में प्रयोग हथियार को बरामद नहीं कर पाई। जो जमानत का बड़ा आधार बनी है। डीसीपी सेन्ट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि ऑर्डर मिलने के बाद कोर्ट में जमानतदारों का वेरीफिकेशन होगा। कोर्ट से रिहाई परवाना जेल जाएगा। इसके बाद आरोपी बाहर आएंगे। कानपुर जीटी रोड पर सिटी क्लब के सामने 24 सितंबर की रात को पार्षद सौम्या शुक्ला के पति व भाजपा नेता अंकित शुक्ला और उनके समर्थकों की गाड़ी व्यापारी अमोलदीप सिंह की थार से टकरा गई थी। भाजपा नेता अंकित और उनके समर्थक इतना गुस्सा हो गए कि अमोलदीप को पीटते-पीटते बेदम कर दिया। आंख भी फोड़ दी। व्यापारी की हालत बिगड़ने पर उसे आनन-फानन में एयर एंबुलेंस से दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद भी रायपुरवा थाने में आरोपी भाजपा नेता और उसके गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिख सड़क पर उतरे। इसके करीब 30 घंटे बाद रायपुरवा थाने की पुलिस ने आनन-फानन में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने मामले में पार्षद पति अंकित शुक्ला, उसके साथी सत्येंद्र बाजपेई, अंकुर सिंह राजावत, यशस्वी शुक्ला और सूरज तिवारी को नामजद किया था। आरोपितों के खिलाफ 25 हजार के इनाम की भी घोषणा हुई थी।