संवाददाता।
कानपुर। नगर में जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार द्वितीय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विधिक विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा चलाये जा रहे अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी स्पेशल कैंपेन 2023 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जेल में निरूद्ध कैदियों की रिहाई के लिए अण्डर ट्राॅयल रिव्यू कमेटी की बैठक बुलाई गयी। इस बैठक में ऐसे निरूद्ध कैदी जो दंड प्रक्रिया की धारा से अच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं उससे संबंधित बंदियों के वादों की सूची अधीक्षक जिला कारागार ने प्रस्तुत की हैं जिनके रिहाई के संदर्भ में बैठक में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। बैठक में उपस्थित जेल अधीक्षक ने यह भी बताया गया कि कुछ बंदियों पर अन्य गंभीर मामलें न्यायालय में विचाराधीन हैं या वे आजीवन कारावास से दंडित हैं। जिला जज कानपुर नगर ने बैठक में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया। कि जो भी बंदी निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अन्तर्गत आते हैं उनकी नियमानुसार रिहाई की कार्यवाही की जायें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/अपर जिला जज शुभी गुप्ता ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु जमानतदार के अभाव में कारागार में है उनके प्राप्त प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गयी व उसके विषय में जेल अधीक्षक जिला कारागार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, उनके द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरूद्ध अधिकत्तम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में निरूद्ध हैं, से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिलाधिकारी कानपुर नगर, एडीएम सिटी राजेश कुमार एवं पुलिस आयुक्त कानपुर नगर, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय मनोज पाण्डेय, जेल अधीक्षक बी०डी० पाण्डेय आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे।